Wednesday, July 29, 2020

नियोजन में बड़ी बाधा,सरकार ने महाधिवक्ता को लिखा पत्र,पटना हाई कोर्ट से जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया है

नियोजन में बड़ी बाधा,सरकार ने महाधिवक्ता को लिखा पत्र,पटना हाई कोर्ट से जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया है 

Patna : बिहार में 90000 शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू करने को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता को पत्र लिखा है। बिहार सरकार की तरफ से अधिवक्ता को कहा गया है कि 17  दिसंबर 2019 के नियोजन संबंधी आदेश पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है और  अगली तिथि 7 सितंबर निर्धारित की है।

Rk महाजन ने अपने पत्र में कहा है कि पटना हाई कोर्ट के उक्त आदेश से प्राथमिक शिक्षक नियोजन की कार्रवाई करने में बाधा उत्पन्न हुई है। उक्त दोनों केस में विभाग द्वारा प्रति शपथ और IA दायर करने की कार्रवाई की जा रही है।      

इसलिए आपसे अनुरोध है कि दोनों वादों पर जल्दी सुनवाई हेतु हाई कोर्ट से अनुरोध करें और विभाग का पक्ष रखें।

बता दे कि सरकार ने आदेश दिया था कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन में सर्वप्रथम 2 वर्षीय  D-EL ED उत्त्तीर्ण कैंडिडेट का नियोजन करने तथा D EL ED उत्तीर्ण कैंडिडेट उपलब्ध नहीं होने पर ही शिक्षा स्नातक को मौका दिया जाय। साथ ही 1-5 तक के लिए  दोनों कैटेगरी का अलग अलग  वरीयता सूची तैयार किया जाए।सरकार के इस आदेश को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी।जिसके बाद न्यायालय ने नियोजन पर रोक लगा दी है।

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